कानूनी नोटिस : मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

Edited By:  |
Reported By:
kanuni notice kanuni notice

जमशेदपुर:स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सरयू राय के खिलाफ जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. सरयू राय द्वारा विधानसभा में उठाए गए कोरोना प्रोत्साहन राशि के घोटाले मामले में धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज हुआ है.

मामले की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री के प्रेस सलाहकार सह पीए संजय ठाकुर ने बताया कि विधायक सरयू राय को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था जिसमें उनके द्वारा लगाये गये आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री से माफी मांगने की बात कही गई थी.

नोटिस में यह भी कहा गया था कि यदि नोटिस मिलने के तीन दिनों के अंदर सरयू राय मंत्री बन्ना गुप्ता से माफी नहीं मांगते हैं,तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा.

संजय ठाकुर ने बताया कि सत्यमेव जयते,सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं,गलत भ्रामक और बेबुनियाद आरोप के खिलाफ आज मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने शिकायत दर्ज करवाया है,अब जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

कोर्ट में मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने मानहानि के तहत आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दायर की है.

गौरतलब है कि प्रोत्साहन राशि में कथित अनियमितता को लेकर सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाए थे, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस रिलीज जारी कर स्पष्ट किया था कि इस मामले में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है और पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई की गई है.

इस मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी प्रक्रिया प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रस्तुत किया था और स्थिति स्पष्ट की थी.साथ ही उन्होंने इस मामले में गंदी राजनीति होने के बाद स्वयं एवं मंत्री कोषांग के सभी कर्मियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को वापस करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे दिया था.


Copy