क्लेम ना देना बीमा कंपनी को पड़ा भारी : उपभोक्ता फोरम ने लगाई फटकार, सूद समेत भुगतान का दिया आदेश
नवादा : खबर है नवादा से जहां पीड़ित को क्लेम न देने पर नेशनल बीमा कंपनी पर उपभोक्ता फोरम ने नाराजगी जताई है। साथ ही बीमा कंपनी पर बीमा की राशि सूद समेत भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
मामला नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है जहां मो. मोईन खान ने अपनी जीवनकाल में गोल्डेन मल्टी सर्विस क्लब, नवादा शाखा के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी का ग्रुप जनता पर्सनल एक्सीडेंट इंश्यारेंस पॉलिसी एक लाख रुपये का लिया था। 8 जून 2015 को बीमा धारक की मृत्यू सड़क दुर्घटना में हो गई। घटना के समय बीमा धारक का बीमा पॉलिसी जीवित था। मृतक की पत्नी शहजादी खातुन ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये बीमा कम्पनी के समक्ष दावा किया। लेकिन बीमा कम्पनी ने नॉमिनी के दावा को खारिज कर दिया था।
फिर नॉमिनी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद, सदस्य डाॅ. पूनम शर्मा व मिथिलेश कुमार ने दोनों कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार दिया। साथ ही पीड़ित को सूद सहित बीमा की राशि दो माह के अन्दर भुगतान करने का आदेश भी दे दिया।
वहीँ इसके अलावा मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार रुपये तथा वाद खर्च के रूप मे 10 हजार रुपये का भी भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
सन्नी भगत की रिपोर्ट