BIG BREAKING : पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा, MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा

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रांची : पूर्व विधायक पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई है. इसके अलावा पूर्व विधायक पौलूस पर 25 हजार का जुर्माना और नक्सली जेठा कच्छप पर 45 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 1 साल का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

बता दें कि अदालत ने इस मामले में कृष्णा महतो एवं 3 महिला आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी कर दिया था. पीएफएलआई सुप्रीमो दिनेश गोप भी इस मामले में ट्रायल का सामना कर रहा है. इससे पूर्व रांची कोर्ट ने 6 अप्रैल को पूर्व विधायक पौलूस सुरीन व नक्सली जेठा कच्छप को दोषी करार दिया था. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया था. सुनवाई के दौरान पौलूस सुरीन कोर्ट में उपस्थित रहे. वहीं नक्सली जेठा कच्छप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल थे. जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया था.

आपको बता दें कि पुलिस मुखबिरी करने के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की 2013 में खूंटी के तोरपा में हत्या हो गई थी. मामले में पौलूस सुरीन ,नक्सली जेठा कच्छप ,कृष्णा महतो के साथ 3 महिला आरोपी भी ट्रायल का सामना कर रहे थे. इसी मामले में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप भी ट्रायल का सामना कर रहा है.


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