अर्जुन मुंडा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत : अदालत ने याचिका में त्रुटि मामले में हर्जाना राशि किया माफ
रांची : बड़ी खबर रांची से है जहां केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनकी ओर से कोर्ट द्वारा 1.25 लाख के हर्जाना लगाए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी. सुनवाई के दौरान कहा गया कि याचिका में त्रुटि में उनकी कोई गलती नहीं है. शीघ्र सुनवाई के लिए मेंशन करने की वजह से यह मामला तत्काल कोर्ट में सुनवाई के लिए लग गया था. इसलिए हर्जाना की राशि को माफ किया जाए. अदालत ने अर्जुन मुंडा के खिलाफ लगाए गए हर्जाना की राशि को माफ कर दिया.
ग़ौरतलब है की केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 11 अप्रैल,2023 को सचिवालय मार्च के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. प्राथमिकी के अनुसार,सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी. इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा,बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास,सांसद निशिकांत दुबे सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी एफआईआर को चुनौती देते हुए उन्होंने याचिका दायर की थी.
रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट--