राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत : अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक
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Updated :20 Mar, 2024, 01:13 PM(IST)
रांची : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. झारखंड उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी है.
बता दें कि चाईबासा सिविल कोर्ट ने 27 फरवरी को अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई.अदालत ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए गैर जमानती वारंट को सशर्त एक महीने के लिए स्थगित कर दी है. राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है.