जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत : अदालत ने पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 21 मई को

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रांची: JBKSSअध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है. कोर्ट से जयराम को बड़ी राहत मिली है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने इस केस के अनुसंधानकर्ता को कोर्ट के समक्ष डायरी प्रस्तुत करने को कहा है. बता दें आज की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त (AJC15) की कोर्ट में हुई.

नामाकंन के दिन गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस

जयराम महतो के खिलाफ रांची पुलिस ने रांची के नगड़ी थाना में वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट लिया है. गौरतलब है कि जिस दिन जयराम महतो अपना नामांकन दाखिल करने गये थे उस दिन रांची पुलिस वारंट लेकर जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी. हालांकि जयराम ने नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित किया और फिर पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गये. इसके बाद वह सीधे कोर्ट की शरण में पहुंच गये. अब इस मामले में कोर्ट में 21 मई को सुनवाई होगी.

जयराम महतो पर लंबित हैं 12 मामले

जयराम महतो 2022 में झारखंड विधानसभा के घेराव में शामिल हुए थे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर निषेधाज्ञा और बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. जयराम महतो की तरफ से निर्वाचन आयोग में जो शपथ पत्र दिया गया है, उसके अनुसार,उनपर 12 मामले दर्ज हैं. इसमें गिरिडीह,जोरापोखर थाना,मधुबन,बलियापुर,नगड़ी,तोपचाची थाना,मांडू एवं सिंदरी थाना,मधुबन और जगन्नाथपुर थाने में मामले दर्ज हैं जो अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन हैं.

रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट--


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