Bihar : FCI के पूर्व प्रबंधक को ढाई साल का कठोर कारावास, घूसखोरी से जुड़ा है पूरा मामला

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Former FCI manager sentenced to two and a half years rigorous imprisonment Former FCI manager sentenced to two and a half years rigorous imprisonment

PATNA :सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश पटना ने आज घूसखोरी के मामले में भारतीय खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर (बिहार) के तत्कालीन प्रबंधक (सामान्य) नागेंद्र प्रसाद सिंह को ढाई वर्ष की कठोर कारावास (आरआई) के साथ 30,000/- रु. जुर्माने की सजा सुनाई।

सीबीआई ने भारतीय खाद्य निगम, मुजफ्फरपुर के तत्कालीन प्रबंधक (सामान्य) आरोपी नागेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध 19 मार्च 2010 को तत्काल मामला दर्ज किया। यह आरोप है कि आरोपी ने बिल पास करने के लिए दाउदनगर, औरंगाबाद के शिकायतकर्ता से 5000/- रु. की मांग की।

इसके पश्चात सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 5000/- रु. की मांग करने एवं स्वीकार करने के दौरान रंगेहाथों पकड़ा। जांच पूर्ण होने के पश्चात सीबीआई ने उक्त आरोपी के विरुद्ध दिनांक 28.09.2010 को आरोप-पत्र दायर किया। विचारण के पश्चात अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया एवं उन्हें तदनुसार सजा सुनाई।

(पटना से नीलकमल की रिपोर्ट)