Bihar : पाटलीग्राम बिल्डर्स प्रा. लि. के निदेशक होंगे गिरफ्तार, रेरा ने पटना SSP को दिया ये बड़ा निर्देश
PATNA :भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार ने पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे पाटलीग्राम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों प्रभात कुमार रंजन और प्रिया कुमारी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करें ताकि मामले की अगली सुनवाई की तारीख 21 नवंबर 2024 को उन्हें पेश किया जा सके। यह निदेश रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह एवं सदस्य एसडी झा की खंडपीठ ने एक एक्जक्यूसन वाद के सुनवाई के दौरान दिया.
यह वाद रेणु देवी और वीरेंद्र सिंह द्वारा दायर किया गया था क्योंकि प्रमोटर द्वारा परियोजना पूरी न करने के कारण उन्होंने प्रमोटर को 16 लाख रुपये किये गए भुगतान को सूद सहित वापस मांगा था। इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश डबल बेंच ने 14 अगस्त, 2024 को प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2023 में जारी उस आदेश का पालन न करने के लिए दिया था।
उक्त तिथि पर प्रमोटर की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था। प्राधिकरण ने अपने 2023 के आदेश में प्रमोटर को शिकायतकर्ताओं को ब्याज सहित राशि वापस करने का निर्देश दिया था क्योंकि प्रमोटर परियोजना को पूरा करने में विफल रहा था और उसने यह तथ्य भी छिपाया था कि जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया जाना था, वह विवादित थी।
खंडपीठ ने इससे पहले 14 अगस्त 2024 को मामले की सुनवाई करते हुए प्रमोटर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया था, क्योंकि 14.2.2023 के आदेश का पालन नहीं किया गया और गैर-अनुपालन का कारण बताने के लिए प्रमोटर की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
मामले की अगली सुनवाई 18.9.2024 को प्रमोटर के वकील मामले में पेश हुए और पैसे वापसी के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। बेंच ने समय दिया और 7 अक्टूबर, 2024 की तारीख तय की, जब प्रमोटर के वकील ने सूचित किया कि चिकित्सा कारणों से अनुपालन नहीं किया गया और एक सप्ताह का समय मांगा। फिर से समय दिया गया लेकिन अनुपालन नहीं हुआ।
16 अक्टूबर 2024 को सुनवाई की तिथि पर प्रमोटर के वकील ने आदेश के अनुपालन के लिए फिर से समय मांगा, जिसे बेंच ने ठुकरा दिया और गिरफ्तारी के वारंट को निष्पादित करने के लिए पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक अनुस्मारक (रिमाइंडर) जारी करने का निर्देश दिया।