BREAKING NEWS : हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा ED अधिकारियों को 41ए के तहत दिये नोटिस पर लगाई रोक

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा ईडी के अधिकारियों को 41ए के तहत दिये गये नोटिस पर रोक लगा दी है. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज केस में ईडी अधिकारियों को 41ए का नोटिस भेजा गया था. रांची पुलिस ने ईडी अधिकारियों के साथ-साथ मीडिया समूहों को भी नोटिस भेजकर जानकारी मांगी थी.

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर शिकायत पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को पुलिस द्वारा 41 ए का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है. पुलिस द्वारा ईडी के अधिकारियों को दिये गये 41 ए के नोटिस को लेकर ईडी की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर जवाब के लिए राज्य सरकार की ओर से एक सप्ताह के समय की मांग की गई. अदालत ने सरकार को समय देते हुए 1 सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की है.

ईडी अधिकारियों ने रांची पुलिस के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. मामले में झाऱखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई.EDकी ओर से लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने बहस की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने बहस की.


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