Bihar News : हाईकोर्ट ने ठोंका RJD विधायक पर जुर्माना, हाजिरी ना लगाने को लेकर कार्रवाई

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Bihar News High Court imposes fine on RJD MLA, action taken for non-appearance Bihar News High Court imposes fine on RJD MLA, action taken for non-appearance

पटना : पटना हाईकोर्ट ने काफी विलम्ब से सम्बन्धित कागजात दायर किये जाने पर बैकुंठपुर से राजद विधायक प्रेमशंकर प्रसाद पर पचास हजार रुपये का हर्जाना लगाया।कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी को एक मौका दिया जाना चाहिए। इस केस में आवेदक को तीन बार प्रतिपरीक्षण के लिए बुलाया गया। लेकिन प्रतिपरीक्षण पूरा नहीं किया गया


कोर्ट ने चुनाव याचिका का पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि प्रतिवादी केस में देरी करने की मंशा से ऐसा कर रहे हैं। जस्टिस अरुण कुमार झा ने भाजपा प्रदेश महासचिव मिथलेश कुमार तिवारी की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। उनके वकील एसबीके मंगलम ने कोर्ट को बताया कि गवाह का प्रतिपरीक्षण करने के लिए तीन बार बुलाया गया लेकिन किसी न किसी बहाने बहस नहीं किया गया।

वही विधायक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बचाव में कई दस्तावेज को तलब किया जाना अति आवश्यक है। उनका कहना था कि गवाह से जिरह करने के लिए कई दस्तावेजो की आवश्यकता है। इसके अभाव में गवाह से जिरह करना मुश्किल है। अब इस मामले अगली सुनवाई 27 फरवरी,2024 को होगी ।