BIG BREAKING : वीरेन्द्र राम की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित

Edited By:  |
big breaking big breaking

रांची:मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित मुख्य अभियंता वीरेन्द्र राम की जमानत याचिका पर शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. वीरेन्द्र राम ने निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय से जमानत की गुहार लगाई थी.

आपको बता दें कि निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेन्द्र राम की जमानत याचिका पर शनिवार को झारखण्ड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस एन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों ओर से पक्ष रखा गया. मामले में इससे पहले पीएमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. विगत वर्ष22फरवरी को ईडी ने टेंडर कमीशन मामले में वीरेन्द्र राम को गिरफ्तार किया था.

बता दें कि वीरेन्द्र राम पर टेंडर मैनेज पर अरबों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. ईडी ने मामले में 21 और 22 फरवरी को ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेन्द्र राम के अलग अलग कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसमें ईडी ने मोटी रकम के साथ कई अहम दस्तावेज बरामद किया था. इसके बाद ईडी ने 22 फरवरी को वीरेन्द्र राम को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में बंद है. आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेन्द्र राम की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट-


Copy