बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत : अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़ा कार्रवाई पर लगाई रोक
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Updated :15 Apr, 2024, 03:52 PM(IST)
रांची : पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने मामले में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़ा कार्रवाई पर रोक लगा दी है और प्रतिवादी को नोटिस कर जवाब मांगा है.
गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में सोरेन परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था. इसको लेकर 25 अगस्त, 2023 को सिमडेगा थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश एके चौधरी की अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई. उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार और प्रशांत पल्लव ने कोर्ट में बहस की.
रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट-