BIG NEWS : सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले को किया रद्द, HC ने पड़ोसी राज्यों से CTET या TET पास करने वालों को दी थी अनुमति
NEWS DESK : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के 2023 के फैसले को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पड़ोसी राज्यों से CTET या TET पास करने वालों को भाग लेने की अनुमति दी थी,लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के 2023 के फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी.
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि झारखंड के महाधिवक्ता की रियायत के आधार पर दिया गया विवादित फैसला जुलाई 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरु होने के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर है.