पटना : बिहार में नया बिजली कनेक्शन लेने की तैयारी कर रहे उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना पड़ सकता है. राज्य में 1 नवंबर 2026 से नए बिजली कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क की नई दरें लागू होने जा रही है. नई व्यवस्था का असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक और औद्योगिक कनेक्शन लेने वालों पर भी पड़ेगा.


बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली वितरण कंपनियों की ओर से दायर याचिका पर जुलाई में ही नई दरों को मंजूरी दे दी थी. इसके बाद 29 जुलाई को बिजली वितरण कंपनियों ने सभी संबंधित जिलों को नई दरों की जानकारी भेज दी थी. अब एक नवंबर से इसे प्रभावी किया जा रहा है.


सिंगल फेज कनेक्शन का नया शुल्क


एलटी सिंगल फेज श्रेणी में 7 किलोवाट तक के कनेक्शन शामिल हैं. इसके तहत 3 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को 900 रुपये देने होंगे. वहीं, 3 किलोवाट से अधिक लोड के लिए 2700 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. इसके अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना होगा.


थ्री फेज कनेक्शन की नई दरें


एलटी थ्री फेज कनेक्शन के लिए भी अलग-अलग लोड के अनुसार शुल्क तय किया गया है. 5 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 4500 रुपये देने होंगे. 5 किलोवाट से अधिक लोड होने पर 4500 रुपये के साथ प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट पर 1500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.


वहीं, 20 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 21 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं. इससे अधिक लोड पर प्रत्येक अतिरिक्त किलोवाट के लिए 2000 रुपये देने होंगे.


बिजली कंपनियों ने जारी किए निर्देश


नई दरों को लागू करने के लिए दोनों बिजली वितरण कंपनियों ने अपने अंचलों, प्रमंडलों और उपप्रमंडलों को निर्देश जारी कर दिए हैं. नई व्यवस्था का उद्देश्य कनेक्शन शुल्क को पारदर्शी बनाना है, ताकि आवेदन के समय ही उपभोक्ताओं को अपने स्वीकृत लोड के अनुसार देय राशि की जानकारी मिल सके. यह दरें उन क्षेत्रों में लागू होंगी, जहां पहले से बिजली की सुविधा उपलब्ध है.



पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-