पटना:बिहार में बिना वैध परमिट के वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों को परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है. अब ऐसे वाहनों के अवैध परिचालन के लिए अधिकतम30दिनों के बजाय सिर्फ सात दिनों की अवधि के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा. इस संबंध में राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय ने आदेश जारी कर सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
परिवहन विभाग के अनुसार,राज्य परिवहन प्राधिकार की विभिन्न बैठकों में बिना वैध परमिट के सड़कों पर चल रहे वाहनों के मामले सामने आए थे. इससे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा था. इसके बाद संबंधित वाहनों के पिछले30दिनों के परिचालन की जांच कर अवैध परिचालन की अवधि के आधार पर जुर्माना लगाने और उसकी वसूली करने का निर्देश दिया गया था.
हालांकि,कई वाहन मालिकों ने जुर्माने की राशि में कमी करने और राहत देने का अनुरोध किया था. इन अनुरोधों पर विचार करने के बाद प्राधिकार ने जुर्माने की अवधि अधिकतम30दिनों से घटाकर सात दिन कर दी है.
पहले से लगाए गए जुर्माने पर भी राहत
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों पर सात दिनों से अधिक अवधि का जुर्माना लगाया गया है,उनसे भी अधिकतम सात दिनों के हिसाब से ही राशि वसूली जाएगी. इससे संबंधित वाहन मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी.
मोटरयान अधिनियम के तहत प्रथम अपराध और बाद के अपराधों के लिए10-10हजार रुपये की शास्ति का प्रावधान है. जुर्माने की अवधि घटने के बावजूद निर्धारित शास्ति के नियम लागू रहेंगे.
विभाग ने वाहन मालिकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित जुर्माने की राशि जमा कर उसका प्रमाण राज्य परिवहन प्राधिकार के कार्यालय में प्रस्तुत करें. इसके बाद लंबित परमिट जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-
