पाकुड़:- 80 साल पुराना दुकान पर बुलडोजर चलने से दुकानदारों ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। मामला हिरणपुर बाज़ार का है जहां सोमवार को लिट्टीपाड़ा अंचल अंतर्गत प्लॉट नंबर 583 में बसे 22 दुकानों पर कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। जैसे ही बुलडोजर से दुकानों को ध्वस्त किया जाने लगा तो कुछ दुकानदारों ने काफी नाराज़गी जताई।


दुकानदारों का कहना है कि बीते 80 सालों से हम सभी यहां दुकानदारी कर रहे है और आज कोर्ट ने उच्छेद करने का फैसला दे दिया। जब कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 12 सालों से कब्जा करने वाले पर इतनी आसानी से कार्रवाई नही होती है। लेकिन यहां तो 80 सालों से दुकानदारी करते आ रहे है तो कोर्ट के फैसले के अनुसार जिला प्रशासन इतनी आसानी से कैसे उच्छेद करा सकते है।


हमलोगों उच्छेद पर रोक लगाने के लिए दुमका कोर्ट में अपील के लिए कागज जमा करेंगे। हम सभी दुकानदारों को उम्मीद है कि दुमका कोर्ट के तरफ से उचित न्यायसंगत फैसला आएगा।परंतु अभी फ़िलहाल हमलोगों ने जिला प्रशासन से दो दिन का समय लिए है।


इधर दुकानदारों के पक्ष में प्रतिनिधित्व करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट राजीव गुप्ता ने बताया कि 12 सालों से कब्जा करने वालो को उच्छेद इतनी आसानी से नही किया जा सकता है। यहा तो दुकानदार 80 सालों से दुकान करते आ रहे है तो इन्हें इतनी आसानी से कैसे उच्छेद किया जाएगा।

वहीं मजिस्ट्रेट देवकांत सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। रैयती शमशेर मियां को जमीन दखल करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है,लेकिन इसी बीच कुछ दुकानदारों ने दो दिन का समय मांगा है तो अभी दो दिन का समय दिया गया है।