गोपालगंज में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकारी सहायता राशि लेकर उद्योग शुरू नहीं करने वाले लाभुकों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। उद्योग विभाग ने जिले में ऐसे 315 लाभुकों को चिन्हित किया है, जिन्होंने उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपये की सहायता राशि लेने के बावजूद अब तक अपना कारोबार शुरू नहीं किया है।विभाग की ओर से इन लाभुकों को कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद उद्योग शुरू नहीं करने या राशि वापस नहीं करने पर अब वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। निर्धारित समय सीमा में राशि वापस नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया जाएगा।विभागीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2024 के बीच गोपालगंज जिले में विभिन्न ट्रेड में उद्योग स्थापित करने के लिए कुल 1078 लाभुकों का चयन किया गया था। प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक लाभुक को उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी।
इन 1078 लाभुकों में फिलहाल सिर्फ 509 उद्योग संचालित होने की जानकारी विभाग के पास है। वहीं, शुरू किए गए कई उद्योग अब बंद हो चुके हैं। विभाग बंद पड़े उद्यमों की भी जांच करा रहा है।इसके अलावा उद्योग शुरू करने के बाद योजना के तहत लिए गए ऋण की किस्त नहीं चुकाने वाले 254 लाभुकों को भी नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित अवधि में किस्त जमा नहीं करने वालों पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी।मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 51 ट्रेड में लाभुकों का चयन किया गया था। इनमें रेडीमेड कपड़े, तेल मिल, आटा मिल और गेट-ग्रिल सहित कई कारोबार शामिल हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना की राशि का सही उपयोग नहीं करने वालों से अब सरकारी राशि की वसूली की जाएगी।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट
