Patna:- बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है,जहां हाईकोर्ट ने एक डीएम के खिलाफ सख्ती दिखाई है और राज्य के डीजीपी को संबंधित डीएम को कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश जारी किया है.पटना हाईकोर्ट ने बारह वर्ष पुराने मामले में जबाबी हलफनामा दायर नहीं किये जाने सख्त रुख अपनाया है।कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को डीएम,रोहतास को कोर्ट में उपस्थित कराने की जिम्मेवारी सौंपी है।
जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट के आदेश गत 15 जनवरी से डीएम को अवगत करा दिया गया है।इसके बावजूद डीएम ने जबाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया।आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान डीएम कोर्ट में हाजिर नहीं हुये।कोर्ट ने इस पर गम्भीर रुख अख्तियार करते हुए हाई कोर्ट के महानिबंधक को कोर्ट आदेश से डीजीपी को अवगत कराने का आदेश दिया।साथ ही 16 फरवरी,2024 को डीएम को कोर्ट में उपस्थित कराने की जिम्मेवारी डीजीपी को सौंपी है।इस मामलें पर 16 फरवरी,2024 को अगली सुनवाई की जाएगी।

