उम्मीद : डोरंडा कोषागार मामले में लालू की जमानत पर सुनवाई आज.. झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिलने की उम्मीद..

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रांचीः बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछले शुक्रवार को निजी कारण से न्यायाधीश का कोर्ट नहीं बैठा था. इस वजह से याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी. न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है. झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिका में आए त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया था. साथ ही सीबीआई को भी जवाब पेश करने को कहा था अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई की विशेष अदालत से दी गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. साथ ही जमानत के लिए आइए याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है.

डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को सीधे होटवार जेल भेज दिया गया. जहां से बाद में इलाज के लिए उन्हें रिम्स भेज दिया गया और बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया है.

इससे पहले दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ का घोटाला:ये मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है. सीबीआई कोर्ट ने 24 मार्च 2018 को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में 30 लाख का जुर्माना भी लगा.

चाईबासा कोषागार से33.67करोड़ का घोटाला:चाईबासा ट्रेजरी से1992-93में67फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर33.67करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी. इस मामले में1996में केस दर्ज हुआ था. जिसमें कुल76आरोपी थे. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने24जनवरी2018को लालू को दोषी करार देते हुए5साल की सजा सुनाई. सजा के साथ-साथ10लाख का जुर्माना भी लगा.

देवघर कोषागार से84.5लाख का घोटाला:देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से84.5लाख रुपये अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को23दिसंबर2017को दोषी ठहराया गया था और6जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. साथ ही उनपर5लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया था.


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