साहू होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित,गंदगी और खुले में खाद्य पदार्थों के भंडारण पर कार्रवाई
हाजीपुर: बिहार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित साहू होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की थी। इस दौरान किचन में गंदगी और तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में अस्वच्छ स्थान पर रखे जाने की बात सामने आई।
कॉकरोच मिलने की शिकायत परकार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की ओर से22अक्टूबर2026को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मेसर्स साहू होटल, राजेन्द्र चौक, हाजीपुर के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पटना को मिली थी।
शिकायत के आधार पर21अक्टूबर2026को वैशाली जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया। जांच में होटल का किचन अस्वच्छ पाया गया। इसके अलावा, तैयार खाद्य पदार्थ खुले में और गंदे स्थान पर भंडारित किए गए थे।
बिना वैध लाइसेंस संचालन पर रोक
विभाग के अनुसार, ये अनियमितताएं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006की अनुसूची-4और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (जीएमपी) के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए अभिहित अधिकारी-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने22अक्टूबर से होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही, वैध लाइसेंस के बिना प्रतिष्ठान के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने और लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट

