कोर्ट के आदेश की अवहेलना : फर्जी शिक्षक पद पर बरक़रार, सेवामुक्त करने की नहीं हुई कार्रवाई

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सीवान: राज्य अपीलीय प्राधिकार (पटना) ने सीवान जिला स्थित भगवानपुर हाट प्रखंड के एक पंचायत शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको शिक्षक पद से हटाने का आदेश 29 जून 2022 को जारी किया था। कोर्ट ने प्रखंड के शंकरपुर पंचायत स्थित नवीन प्राथमिक विद्यालय, कोइरगांवा टोले, मिश्रवलिया में पदस्थापित मुंदीपुर गांव निवासी विद्याभुषण पांडेय के पुत्र प्रवीण कुमार को योगदान की तिथि से शिक्षक पद से हटाने का आदेश संबंधित पंचायत सचिव को दिया था। लेकिन अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है।

इस संबंध में अपीलकर्ता जयप्रकाश तिवारी द्वारा स्थानीय बीडीओ और पंचायत सचिव को आवेदन पत्र और बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद उक्त शिक्षक को सेवामुक्त करने की कार्रवाई नहीं की गई है। अपीलकर्ता ने बताया कि राज्य अपीलीय प्राधिकार के द्वारा पत्रांक 386 - 13/07/2022 के माध्यम से बीडीओ भगवानपुर हाट और पंचायत सचिव को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में स्थानीय बीडीओ ने भी पंचायत सचिव को आदेश पत्र लिखा है। इसके बावजूद पंचायत सचिव लापरवाह बना हुआ है। उसके लापरवाही के कारण शिक्षक अभी भी अपने पद पर बना हुआ है।

आपको बता दें कि हरपुर कोठी गांव निवासी जयप्रकाश तिवारी ने राज्य अपीलीय प्राधिकार (पटना) में एक अपील दायर किया था। उन्होनें शिक्षक प्रवीण कुमार को बर्खास्त करने और खुद के नियोजन को लेकर अपील दायर किया था। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत राज शंकरपुर में वर्ष 2006 में वे आवेदक थे और उनका प्राप्तांक शिक्षक प्रवीण कुमार से अधिक था। लेकिन उनकी दावेदारी को दरकिनार करते हुए नियोजन इकाई ने जिला अपीलीय प्राधिकार और प्रवीण कुमार से मिलीभगत करके 2016 में 2006 के पैनल से प्रवीण कुमार का नियोजन कर लिया। कोर्ट ने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रवीण कुमार को नियोजन के तिथि से सेवामुक्त करने और साथ ही उसको अब तक दी गई वेतन की राशि वसूलने का आदेश जारी किया था।


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