पटना: बिहार में अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के28जुलाई2026के न्यायादेश के बाद महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.
विभाग के अनुसार, 31मार्च2015तक सेवा में रहे अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों कोD.El.Ed.यानी डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन की योग्यता हासिल करने के लिए31अगस्त2028तक का अंतिम अवसर दिया गया है. ऐसे शिक्षकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण योग्यता हासिल करनी होगी.
वहीं, 31मार्च2015के बाद बिना निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता के नियुक्त किए गए अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध माना जाएगा. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों के संबंध में भी निर्देश जारी किया है,जिनकी सेवा पटना हाईकोर्ट केLPA No. 748/2022में20मार्च2024के आदेश के अनुपालन में समाप्त कर दी गई थी. यदि वे31मार्च2015को सेवा में थे,तो उन्हें दोबारा सेवा में लेने की कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद उन्हें भी31अगस्त2028तकD.El.Ed.की योग्यता हासिल करनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि31अगस्त2028के बादD.El.Ed.के लिए समय बढ़ाने की कोई और मांग स्वीकार नहीं की जाएगी. शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-
