BIHAR NEWS : मोतिहारी में अवैध (बिना वैध लाइसेंस/नियमों के उल्लंघन) ज्वेलरी दुकान पर BIS पटना ने की छापेमारी
मोतिहारी: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)के पटना शाखा कार्यालय द्वारा16अप्रैल2026को मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) स्थित एक ज्वेलरी दुकान के विरुद्ध सफल प्रवर्तन कार्रवाई (Search & Seizure)की गई.
गुप्त सूचना के आधार पर,चंद्रकेश सिंह,वैज्ञानिक-ई/निदेशक एवं प्रमुख,बीआईएस पटना शाखा कार्यालय द्वारा विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया. इस दल का नेतृत्व मुकेश तयाल,वैज्ञानिक-ई/निदेशक ने किया,जिसमें सुधांशु सुमन,वैज्ञानिक-सी/उप निदेशक एवं हिमांशु कुमार,वैज्ञानिक-सी/उप निदेशक भी शामिल थे.
छापेमारी के दौरान,M/s ShriRamji Prasad Jewellers,छतौनी बस स्टैंड,मोतिहारी,पूर्वी चंपारण के परिसर में निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान पाया गया कि उक्त ज्वेलर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)में पंजीकृत नहीं है,इसके बावजूद दुकान में हॉलमार्क युक्त आभूषणों का भंडारण एवं बिक्री की जा रही थी,जो कि बीआईएस अधिनियम, 2016एवं हॉलमार्किंग आदेश का उल्लंघन है.
कार्रवाई के दौरान जब्त सामग्री:
• HUIDयुक्त कुल10आभूषण (लगभग12.75ग्राम)
•पुराने हॉलमार्किंग वाले250से अधिक आभूषण (कुल वजन620ग्राम से अधिक)
उपरोक्त सभी आभूषणों को साक्ष्य के रूप में जब्त किया गया.
दंड प्रावधान:
बीआईएस अधिनियम, 2016के अनुसार,बिना वैध पंजीकरण के हॉलमार्कयुक्त आभूषणों का भंडारण/बिक्री करना दंडनीय अपराध है. दोष सिद्ध होने पर एक वर्ष तक का कारावास या न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना,जो कि संबंधित आभूषणों के मूल्य के पाँच गुना तक हो सकता है,लगाया जा सकता है.
उपभोक्ता संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता:
बीआईएस द्वारा समय-समय पर ऐसी प्रवर्तन कार्रवाइयाँ की जाती हैं,जो गुप्त सूचना एवं अन्य विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित होती हैं. इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को नकली एवं निम्न गुणवत्ता के उत्पादों से बचाना है.
बीआईएस पटना शाखा कार्यालय के प्रमुख ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी,ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और उपभोक्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित हो.
हॉलमार्किंग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:
चंद्रकेश सिंह,वैज्ञानिक-ई/निदेशक एवं प्रमुख,बीआईएस पटना शाखा कार्यालय ने बताया कि बिहार राज्य के25जिलों में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है. इन अधिसूचित जिलों में केवल हॉलमार्कयुक्त ज्वेलरी की बिक्री ही अनुमन्य है. ज्वेलर्स को सोने के आभूषणों की बिक्री हेतु भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)से वैध लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है. बिना बीआईएस लाइसेंस के हॉलमार्कयुक्त आभूषणों की बिक्री करना नियमों का उल्लंघन है.
यह भी उल्लेखनीय है कि बीआईएस द्वारा ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग हेतु लाइसेंस निःशुल्क प्रदान किया जाता है,ताकि अधिक से अधिक ज्वेलर्स इस व्यवस्था से जुड़ सकें और उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं प्रमाणित आभूषण उपलब्ध हो सके.
उपभोक्ताओं एवं ज्वेलर्स के लिए परामर्श:
•उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे केवल हॉलमार्क युक्त सोने के आभूषण ही खरीदें तथा बीआईएस केयर मोबाइल ऐप के माध्यम सेHUIDनंबर की सत्यता अवश्य जांचें.
•ज्वेलर्स को निर्देशित किया जाता है कि वे केवल वैध हॉलमार्क वाले आभूषण ही बेचें तथा बीआईएस के नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें. बिना बीआईएस लाइसेंस के हॉलमार्कयुक्त आभूषणों की बिक्री करना नियमों का उल्लंघन है.





