योगेन्द्र साव को HIGH COURT से राहत : चिरूडीह में हिंसा मामले में योगेन्द्र साव को झारखंड HC से मिला बेल
रांची: बड़ी खबर रांची से जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव क़ो झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिली है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में योगेंद्र साव के द्वारा निचली अदालत से दी गई सजा के खिलाफ दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने योगेंद्र साव के द्वारा दाखिल क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान एलसीआर मांगा था. उसी आदेश के आलोक में लोअर कोर्ट की रिपोर्ट दाखिल की गई.
योगेंद्र साव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी और अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखा. अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि योगेंद्र साव करीब 4 वर्ष से ज्यादा समय से जेल में बंद थे. लेकिन अब हाईकोर्ट से बेल (Yogendra Sao gets bail)मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
ज्ञातव्य हो कि बड़कागांव के चिरूडीह में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में निचली अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को दस साल की सजा सुनाई. जिसके बाद पूर्व मंत्री ने निचली अदालत से मिली सजा को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई . इसी केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल की सुविधा प्रदान की है.
बड़कागांव के चिरूडीह में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने योगेन्द्र साव को दिया बेल