नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत : मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, जज ने किया इंकार
PATNA- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनको सीएम पद से हटाने के लिए आग्रह किया गया था। ताजा अपडेट के अनुसार याचिकाकर्ता का कहना था कि भाजपा से गठबंधन तोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है। यह सरासर गलत है। कोई भी आदमी बीच में पाला बदलकर दूसरी पार्टी के साथ सरकार कैसे बना सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा....
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि संवैधानिक नियमें के अनुसार बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है। चुनाव के बाद या बीच में भी नए गठबंधन साथियों के साथ सरकार बनाने की परम्परा रही है। इस मामले की सुनवाई करते हुए दो जजों की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की बातों में कोई दम नहीं है। देश में पहले से दल बदलू कानून लागू है। दसवीं अनुसूची में इसको लेकर साफ दिशा निर्देश दिया गया है।
आसाना भाषा में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन सरकार का नेतृत्व करते रहेंगे और उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा।
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