हॉकी झारखंड के चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस मामले में पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
याचिका में मुख्य तौर पर दो बड़े सवाल उठाए गए हैं:
पहला सवाल—रोक के बावजूद चुनाव: याचिका के मुताबिक, भारत सरकार की तरफ से खेल संघों के चुनाव पर दिसंबर 2026 तक रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर हॉकी झारखंड के चुनाव कराए गए, जिनका परिणाम 19 जुलाई 2026 को घोषित हुआ और भोलानाथ सिंह को हॉकी झारखंड का अध्यक्ष चुना गया।
दूसरा सवाल—एक व्यक्ति, दो पद: याचिका में इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई है कि भोलानाथ सिंह वर्तमान में 'हॉकी इंडिया' के सचिव पद पर भी काबिज हैं। ऐसे में एक ही व्यक्ति द्वारा दो महत्वपूर्ण पदों पर बने रहने की वैधता पर सवाल खड़े किए गए हैं।प्रार्थी के अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन के जरिए दायर इस याचिका में, सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर कराए गए इन चुनावों को पूरी तरह अवैध बताते हुए इन्हें तुरंत रद्द करने की मांग की गई है। इस याचिका के बाद खेल गलियारों में सरगर्मी काफी बढ़ गई है।
