रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक में राज्य के विकास,शिक्षा,स्वास्थ्य,प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण सुविधाओं से जुड़े कुल62प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में रांची में 5000 बेड का मेडिको सिटी, राजकीय विश्वविद्यालयों में हेल्थ यूनिट स्थापित करने,पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने,दैनिक वेतनभोगी कर्मियों से जुड़े नियमों में संशोधन और ग्रामीण इलाकों में चापाकल लगाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
रांची में बनेगा 5000 बेड का मेडिको सिटी
झारखंड की राजधानी रांची में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ी पहल की गई है।5000बेड की क्षमता वाली मेडिको सिटी में बड़ी संख्या में मरीजों को इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य होगा। इससे रांची के साथ-साथ झारखंड के अन्य जिलों से आने वाले मरीजों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। इस मेडिको सिटी को बनाने के लिए284 करोड़17 लाख की स्वीकृति दी गई है।
विश्वविद्यालयों में हेल्थ यूनिट अनिवार्य
कैबिनेट ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत राजकीय विश्वविद्यालयों में हेल्थ यूनिट स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन यूनिटों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों को अपने कुल बजट का दो प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करना होगा।
इस फैसले का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और अन्य संबंधित लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना है।
सभी थानों में लगाए जाएंगेCCTVकैमरे
गृह विभाग के अंतर्गत राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही लंबित बजट के तहत करीब सवा करोड़ रुपये की राशि मंजूर किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस कदम से थानों की गतिविधियों की निगरानी और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
दैनिक वेतनभोगी कर्मियों से जुड़े नियमों में संशोधन
कैबिनेट की बैठक में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पेंशन देने से संबंधित प्रावधानों के लिए11विभागों के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त राज्यकर्मियों के वेतन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से पुरानी व्यवस्था में बदलाव करते हुए नई कमेटी के गठन का फैसला भी लिया गया।
विशेषज्ञों की सेवा लेने के लिए बनेगा कानूनी प्रावधान
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विशिष्ट विषयों के अध्ययन और अनुसंधान के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के उद्देश्य से झारखंड विशेषज्ञ अधिनियम को मंजूरी दी गई है। इससे संबंधित विभागों को विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिए व्यवस्था विकसित करने में मदद मिल सकती है।
बैठक में अधिकारियों को निजी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति देने से संबंधित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा झारखंड आयुष भर्ती सेवा नियमावली के गठन को भी स्वीकृति दी गई।
गोड्डा में पशु आहार कारखाने को मंजूरी
पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोड्डा में प्रतिदिन50मीट्रिक टन क्षमता वाले पशु आहार कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे पशुपालकों को पशु आहार की उपलब्धता में मदद मिलने की उम्मीद है।
गांवों में चापाकल लगाने के लिए96करोड़ रुपये
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा बेहतर बनाने के लिए राज्य के अलग-अलग गांवों में चापाकल लगाने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके लिए करीब96करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
MGMअस्पताल में बनेगा500बेड का अस्पताल
MGM अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बेड और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।500 बेड के नए अस्पताल के निर्माण से भर्ती मरीजों के लिए अधिक जगह उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही इलाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है।
लेबर कानून में बदलाव
श्रमिकों के कामकाज और उनके पारिश्रमिक से जुड़े नियमों को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव की गई है। नए प्रावधानों के तहत किसी प्रतिष्ठान में निर्धारित सीमा से अधिक काम कराने पर कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इसके अनुसार, एक दिन में10 घंटे और सप्ताह में48 घंटे से अधिक काम करने की स्थिति में अतिरिक्त मेहनताना देने होगा।
रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट

