सवर्ण आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : जारी रहेगा 10 परसेंट EWS रिजर्वेशन

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10 percent ews par supreme court ka bada faisla 10 percent ews par supreme court ka bada faisla

PATNA- आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टीस यूयू ललित की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सवर्ण आरक्षण अर्थात 10 परसेंट ईडब्ल्यूएस जारी रहेगा। इसे रद्द नहीं किया जा सकता। यह संविधान सम्मत है। ताजा अपडेट के अनुसार पांच बेंच ने बहुमत से इस बारे में फैसला सुनाया है। मात्र 2 जज ने इसके विरोध में अपना मत दिया है। बाद बाकी तीन जज ने पक्ष में फैसला सुनाया है।

बताते चले कि मोदी सरकार ने 2019 लोक सभा चुनाव से पहले देश भर के गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया था। बाद में इसे लोक सभा और राज्य सभा से पारित करवाया गया था। याचिका कर्ता का कहना था कि इस कोटे के तहत आठ लाख इनकम वाले परिवार को गरीब माना गया है जो सरासर गलत है।

1. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने जिरह के दौरान फैसला सुनाते हुए EWS आरक्षण को सही ठहराया और कहा कि यह संविधान सम्मत है। EWS आरक्षण मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। संविधान के अनुसार 50% का जो बैरियर है वह अभी भी यथावत है। उस 50 परसेंट को घटा कर सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया गया है।

2. जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि नाहक रूप से इस मामले को तूल दिया जा रहा ह। देश की जनता को संसद के इस फैसले को सकरात्मक रुप से देखना। हमारे देश के संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है।

3. जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सख्त लहजा में कहा कि आरक्षण को देश में हमेशा के लिए जारी नहीं किया जा सकता। इसे कभी भी निजी स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी को ही अपना समर्थन दिया।

4. जस्टिस रवींद्र भट्ट- आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी वर्गों मिलना चाहिए। इसमें SC-ST को शामिल नहीं किया गया है। मैं EWS रिजर्वेशन देने के पक्ष में नहीं हूं।

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