झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC CGL-2023 की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर आज का दिन झारखंड के लाखों युवाओं के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट आज, यानी गुरुवार को JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। यह पूरा मामला जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सूचीबद्ध है। इससे पहले अदालत ने सभी पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, और अब सबकी निगाहें इसी फैसले पर टिकी हैं। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस देखने को मिली थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरीय अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को अपनी दलीलें समझाईं।
बता दें कि विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत ली गई JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने के सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें प्रार्थी रमेश उरांव, आकाश गौरव और निरोज खेस समेत कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाएं शामिल हैं। सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब बस अदालत के उस अंतिम निर्णय का इंतजार है, जो इन हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य की दिशा तय करेगा।
