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सड़क हादसे में घायलों का होगा मुफ्त इलाज, पीएम राहत योजना के तहत कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध
बिहार के 1268 अस्पतालों में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा मुफ्त इलाज, पीएम राहत योजना के तहत सात दिनों तक 1.50 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार
सड़क दुर्घटना में घायलों का होगा मुफ्त इलाज, 1268 अस्पतालों में मिलेगी सुविधा
पटनाः बिहार में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पीएम राहत योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के आयुष्मान भारत से संबद्ध 1268 सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में दुर्घटना पीड़ितों को 1.50 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। दुर्घटना के बाद सात दिनों तक निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उपचार कराया जा सकेगा।
अब तक इस योजना के अंतर्गत करीब 250 सड़क दुर्घटना पीड़ितों का उपचार कराया जा चुका है। योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने प्रचार-प्रसार तेज करने की पहल की है।
परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों, जिला परिवहन पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया है। इसके तहत सभी जिलों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें योजना के प्रावधानों, इलाज की प्रक्रिया और पात्र दुर्घटना पीड़ितों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी।
इसके अलावा, सभी जिलों के सदर अस्पतालों और आयुष्मान भारत से संबद्ध अस्पतालों में होर्डिंग एवं फ्लैक्स लगाए जाएंगे, ताकि दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिजनों को समय पर योजना की जानकारी मिल सके।
परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि दुर्घटना के बाद आर्थिक परेशानी के कारण इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए। वहीं, राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने कहा कि दुर्घटना के बाद पहला घंटा यानी गोल्डन ऑवर बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता मिलने से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।
परिवहन विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र दुर्घटना पीड़ित जानकारी के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहे।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट
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