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पटना में आइसक्रीम और डेयरी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 43 हजार का बटर जब्त; लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में260 किलो खाद्य सामग्री नष्ट, एक्सपायर्ड आइसक्रीम भी की गई नष्ट;प्रतिष्ठानों को14 दिनों में खामियां दूर करने का अल्टीमेटम
पटना:बिहार की राजधानी पटना में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य संरक्षा विभाग ने आइसक्रीम निर्माण इकाइयों, डेयरी प्रतिष्ठानों और कोल्ड स्टोरेज पर निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कई जगहों पर खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और स्वच्छता में कमी सामने आई। विभाग ने खराब और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट कराई, जबकि एक प्रतिष्ठान से करीब43 हजार रुपये मूल्य का बटर जब्त किया गया। संबंधित प्रतिष्ठानों को14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने का निर्देश दिया गया है।
गोल्डन डेयरी में गंदगी,सैकड़ों आइसक्रीम नष्ट
पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित गोल्डन डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के फ्रोजन स्टोरेज एरिया में गंदगी पाई गई। निरीक्षण के दौरान 244 चोको बार और 198 अमर बार आइसक्रीम नष्ट की गईं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के लिए खाद्य नमूना भी संग्रहित किया है।
स्नो बॉल आइसक्रीम इकाई में 260 किलो सामग्री नष्ट
मनेर के माधोपुर स्थित स्नो बॉल आइसक्रीम निर्माण इकाई में भी कई कमियां मिलीं। यहां साफ-सफाई, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र और खाद्य सामग्री के भंडारण से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।
निरीक्षण के दौरान विभाग ने260 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराई। इसकी अनुमानित कीमत80,720 रुपये बताई गई है।
मदर डेयरी के स्टॉकिस्ट को सुधार के निर्देश
अनीसाबाद स्थित मदर डेयरी के स्टॉकिस्ट मां भद्रकाली ट्रेडर्स के निरीक्षण में इनवॉइस पर एफएसएसएआई नंबर और कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं मिले। विभाग ने प्रतिष्ठान को आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया। साथ ही, खाद्य पदार्थ का नमूना जांच के लिए लिया गया।
बिना बैच नंबर वाली आइसक्रीम की बिक्री रोकी
खेमनीचक स्थित सलोनी एंटरप्राइजेज में बिना बैच नंबर और निर्माण तिथि वाली आइसक्रीम मिलने पर विभाग ने उसकी बिक्री रोक दी। खाद्य पदार्थों पर जरूरी विवरण नहीं होने से उनकी गुणवत्ता और ट्रेसबिलिटी की जांच प्रभावित हो सकती है।
वहीं, कुम्हरार स्थित पॉपुलर स्नोमैन कोल्ड स्टोरेज से160 किलोग्राम बटर जब्त किया गया। जब्त बटर की कीमत करीब43 हजार रुपये बताई गई है।
14 दिनों का अल्टीमेटम, लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
खाद्य संरक्षा विभाग ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को14 दिनों के भीतर पाई गई कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में सुधार नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
इस अभियान के बाद अब संबंधित प्रतिष्ठानों में सुधार और खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन पर विभाग की नजर रहेगी।
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट
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