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दिपावली में मिठाई खरीदने से पहले जांचे जरूर, राजधानी पटना में मिष्ठान भंडार का सच जानकर चौक जायेंगे आप

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Deepak Kumarलेखक

पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: पवन मिष्ठान से लगभग 22 टनमिठाई जब्त, 23.13लाख रुपये आंकी गई कीमत
पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानों और बेकरी प्रतिष्ठानों पर चलाया जांच अभियान;सागर स्वीट्स और अनित केक बेकरी को सुधार नोटिस,संजय मिठाई घर बंद करने का आदेश
पटना: बिहार की राजधानी पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी रखी है। खाने पीने के समानों में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। विभाग की टीम ने अगमकुआं के समीप बड़ी पहाड़ी स्थित पवन मिष्ठान से करीब 21 हजार 339 किलोग्राम मिठाइयां जब्त की हैं। जब्त मिठाइयों की अनुमानित कीमत 23 लाख 13 हजार 820 रुपये बताई गई है। वहीं, निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने पर सागर स्वीट्स एंड बेकरी और अनित केक बेकरी को सुधार नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा भूतनाथ स्थित संजय मिठाई घर को बंद करने का आदेश दिया गया है।

पवन मिष्ठान से21,339किलो मिठाई जब्त
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 3 नवंबर 2026 को अगमकुआं के समीप बड़ी पहाड़ी स्थित पवन मिष्ठान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पता चला कि प्रतिष्ठान में बड़े पैमाने पर मिठाइयों का निर्माण और कारोबार किया जा रहा था, लेकिन संचालक के पास वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण उपलब्ध नहीं था।

कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने करीब 4,700 किलोग्राम पेड़ा, 12 हजार किलोग्राम से अधिक मिल्क केक और 4,144 किलोग्राम लड्डू जब्त किए। इनकी कुल अनुमानित कीमत 23,13,820 रुपये दर्ज की गई। निरीक्षण में साफ-सफाई की खराब स्थिति, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों का अभाव, खाद्य सामग्री के अनुचित भंडारण और पैकेजिंग में गंभीर खामियां पाई गईं। उत्पादों की पैकेजिंग पर निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और बैच नंबर जैसी अनिवार्य जानकारियां भी अंकित नहीं थीं। इसके अतिरिक्त करीब 166 किलोग्राम रद्दी मिठाई के टुकड़े और 150 किलोग्राम मिल्क घोल सहित कुल 316 किलोग्राम खाद्य सामग्री को मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने पर नष्ट कराया गया।

सागर स्वीट्स एंड बेकरी को14दिनों का अल्टीमेटम
पटना के आलमगंज स्थित गांधी सेतु रोड, बजरंगपुरी, गुलजारबाग में संचालित मेसर्स सागर स्वीट्स एंड बेकरी का भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, तापमान नियंत्रण, साफ-सफाई, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और कीट नियंत्रण व्यवस्था में कई कमियां सामने आईं। इन अनियमितताओं को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत प्रतिष्ठान को सुधार नोटिस जारी किया गया है। संचालक को 14 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर कर अनुपालन का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।


अनित केक बेकरी को भी जारी हुआ सुधार नोटिस
पटना के शिवनगर, जकरियापुर स्थित कृष्ण निकेतन के पास संचालित अनित केक बेकरी में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच की। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और कीट नियंत्रण से संबंधित प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं पाए गए। विभाग ने इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी किया है। प्रतिष्ठान प्रबंधन को निर्धारित समय-सीमा में जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

संजय मिठाई घर बंद करने का आदेश, प्रतिबंधित सामग्री नष्ट
पटना के भूतनाथ, बहादुरपुर स्थित संजय मिठाई घर पर भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में मेटानिल येलो के 30 पैकेट और हाइड्रो के 3 पैकेट पाए गए। विभाग की टीम ने मौके पर ही इन प्रतिबंधित सामग्रियों को नष्ट करा दिया। इसके साथ ही प्रतिष्ठान से बेसन लड्डू का नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच के दौरान वैध खाद्य लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके बाद विभाग ने प्रतिष्ठान को बंद करने का आदेश जारी किया। खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए खाद्य कारोबारियों को वैध लाइसेंस या पंजीकरण, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, कीट नियंत्रण व्यवस्था और खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण सहित सभी निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

विभाग के अनुसार, खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और निगरानी का अभियान आगे भी जारी रहेगा। निर्धारित समय-सीमा में कमियों को दूर नहीं करने और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। करना है।

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