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बाबा भीखम दास ठाकुरबाड़ी विवाद फिर पहुंचा HC, DM को अस्थायी ट्रस्टी बनाने के आदेश को महंत ने दी चुनौती

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Deepak Kumarलेखक

पटना हाईकोर्ट में पटना स्थित बाबा भीखम दास ठाकुरबाडी के महंत विवाद से सम्बन्धित एक याचिका दायर की गई हैं। ये याचिका महंत जय नारायण दास ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसमें बोर्ड ने पटना के डीएम को ठाकुरबाडी का अस्थाई ट्रस्टी नियुक्त किया हैं।

27 अप्रैल, 2026 को एक पत्र संख्या 130 के अनुसार बोर्ड ने पटना के डीएम को अस्थाई ट्रस्टी बनाया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि प्रबंधन समिति के लिए सदस्यों को नामित करें।

महंत जय नारायण दास को आधिकारिक सिविल कोर्ट द्वारा बाबा भीखमदास ठाकुरबाडी का महंत घोषित किया गया था। साथ ही उन्हें मठ का कब्जा भी सौंपा गया। सिविल कोर्ट के निर्णय के बाद बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रेसिडेंट द्वारा इस प्रकार का आदेश पारित क़ानून के विरुद्ध था।

13 अप्रैल, 2017 को सिविल कोर्ट ने इस सम्बन्ध में दायर विभिन्न याचिकाओं को सुनने के बाद बाबा भीखमदास ठाकुरबाडी का विवाद निपटा दिया था। 23 मार्च, 2023 बोर्ड द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज करते कहा कि जब विवाद खत्म हो गया हैं, तो बोर्ड की कोई भूमिका नहीं बची।

इसी मामलें पर पुनः सुनवाई करने के लिए महंत जय नारायण दास ने ये याचिका दायर की हैं। इस मामलें पर नवंबर माह के पहले सप्ताह में सुनवाई होने की सम्भावना हैं।

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट

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