पीड़िता को मिला न्याय : चाईबासा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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चाईबासा: बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है जहां नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में जिला न्यायालय ने तीन दोषियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी पर 15 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.

पुलिस के अनुसार मुफस्सिल (पाण्ड्राशाली) थाना काण्ड सं0- 138 / 2022, दिनांक- 16 सितंबर 2022 धारा- 323/ 506/ 366ए / 376 (डी) भादवी एवं 04 / 06 पोक्सो के अन्तर्गत अभियुक्त रामचन्द्र तियू पिता प्रेमसिंह तियू, अनुप प्रताप तियू पिता नरेन्द्र तियू, दोनों ग्राम दोपाई, थाना- पाण्ड्राशाली ओपी एवं सुखलाल होनहागा उर्फ गब्बर पिता सतीश होनहागा, ग्राम पुरूनिया, थाना- पाण्ड्राशाली ओपी के विरूद्ध नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा उक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया . सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. इसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0-47 / 2022, दिनांक- 10 अप्रैल 2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामचन्द्र तियू, अनुप प्रताप तियू एवं सुखलाल होनहागा को धारा- 06 पोक्सो में आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) एवं 15 हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.


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