केंद्रीय मंत्री ने कोर्ट में किया सरेंडर : सांसद RK सिंह को मिली जमानत, जानें पूरा मामला


भोजपुर : केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने सोमवार को आरा कोर्ट में सरेंडर किया है। बता दें कि 5 हजार के निजी मुचलके पर ही उन्हें जमानत दे दी गई है। सांसद पर 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान ही धारा 144 के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया था।
अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह के निधन के बाद बीते 4 अप्रैल को बेल कैंसिल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर जमानत का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। वह पूर्व से उक्त मामले में जमानत पर चल रहे थे।
बता दें कि सांसद आर के सिंह एक पूर्व भारतीय नौकरशाह और भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। वह मई 2014 से आरा, बिहार निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय संसद के सदस्य हैं। सिंह 1975 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भारत के पूर्व गृह सचिव भी चुके हैं।
30 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आर के सिंह ने राम रथ यात्रा की अगुवाई कर रहे लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार किया था। यह पूरा ऑपरेशन इतना गुप्त था कि समस्तीपुर के तत्कालीन डीएम और एसपी को भी गिरफ्तारी की योजना के बारे में पता नहीं था।
वहीँ1999 में, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री, आडवाणी ने सिंह को 5 वर्षों के लिए गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम करने के लिए चुना था। वे 30 जून 2011 से 30 जून 2013 तक भारत के केंद्रीय गृह सचिव रहे और वहीं से सेवानिवृत्त हुए।