जज उत्तम आनंद मौत मामला : CBI की विशेष अदालत से आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा दोषी करार

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धनबाद :बड़ी खबर धनबाद से जहां जज उत्तम आनंद हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने अभी फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है. 6 अगस्त को अदालत सजा की बिन्दु पर फैसला सुनायेगी.

सीबीआई की विशेष अदालत में जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने ठीक एक साल बाद जज उत्तम आनंद मौत मामले में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया है.

धारा 302 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मुत्य़ु दंड या आजीवन कारावास और आर्थिक दंड दिया जाता है. वहीं धारा 301 में यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात करके जिसका आशय मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कारित करके, जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न वह यह संभाव्य जानता हो.

अदालत ने अभी फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है. 6 अगस्त को सजा की बिन्दु पर कोर्ट फैसला सुनायेगी.

गौरतलब है कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की 28जुलाई2021को ऑटो की चपेट में आने से मौत हो गई थी. आज उनकी पहली बरसी है.


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