बिहार की कामकाजी महिलाओं को बड़ी सौगात : नाइट शिफ्ट में सुरक्षा के लिए नए नियम जल्द लागू
पटना- बिहार सरकार राज्य में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए नए सुरक्षा नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। श्रम विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही ये नियम पूरे बिहार में लागू हो जाएंगे।
प्रस्ताव के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी महिला कर्मचारी से काम लेने के लिए उसकी लिखित सहमति अनिवार्य होगी। बिना सहमति किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में नहीं लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही कार्यस्थल और उसके आसपास पर्याप्त रोशनी तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करना जरूरी होगा। सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 45 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा।महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह भी तय किया गया है कि रात की ड्यूटी में किसी महिला कर्मचारी को अकेले काम नहीं कराया जाएगा। नाइट शिफ्ट में कम से कम दो महिला कर्मचारियों की मौजूदगी आवश्यक होगी। गर्भवती महिलाओं को विशेष राहत देते हुए उनके लिए रात की ड्यूटी पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है।
नए नियमों के तहत कंपनियों और संस्थानों को महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी। घर से कार्यालय और कार्यालय से घर तक आने-जाने के लिए सीसीटीवी युक्त वाहन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल, वॉशरूम और जरूरत पड़ने पर चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी।सरकार का मानना है कि इन नियमों के लागू होने से नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को अधिक सुरक्षित और बेहतर कार्य वातावरण मिल सकेगा। अब सभी की नजरें कैबिनेट की मंजूरी पर टिकी हैं।
पटना से रश्मि श्रीवास्तव की रिपोर्ट





