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SIR पूरा होने वाले राज्यों में फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र की अनिवार्यता खत्म, छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने का अभियान चलेगा

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MADAN KISHORE JHAलेखक

पटना: बिहार में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. भारत निर्वाचन आयोग की1अक्टूबर2026को हुई बैठक में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानीSIRकी प्रक्रिया जारी है,वहां मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6के साथ घोषणा-पत्र देने का प्रावधान लागू रहेगा.

वहीं,जिन राज्यों मेंSIRकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है,वहां फॉर्म-6के साथ घोषणा-पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. ऐसे पात्र नागरिक,जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में शामिल नहीं है और वे अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं,उन्हें अलग से घोषणा-पत्र देने की जरूरत नहीं होगी.

आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को इन निर्देशों से अवगत कराने को कहा है. साथ ही,छूटे हुए मतदाताओं और नए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.

बैठक में बिहार की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल भी शामिल हुए. आयोग के निर्देश के बाद बिहार में पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को लेकर संबंधित अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.

निर्वाचन आयोग का यह निर्देश उन नागरिकों के लिए अहम है,जो पात्र होने के बावजूद किसी कारण से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए हैं. ऐसे नागरिक अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-

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