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रांची में अवैध निर्माण पर नगर निगम सख्त, मोरहाबादी में 15 भवनों और प्रतिष्ठानों को नोटिस; 3 दिन में दिखाने होंगे दस्तावेज

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Deepak Kumarलेखक

रांची:नगर निगम की ओर से नगर निगम क्षेत्र में झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अवैध निर्माण, स्वीकृत भवन नक्शे में विचलन तथा आवासीय भवनों के अनधिकृत वाणिज्यिक उपयोग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को निगम की टीम की ओर से मोराबादी क्षेत्र में रजिस्ट्री ऑफिस से मान्या पैलेस तक विभिन्न भवनों एवं प्रतिष्ठानों का सघन जांच किया गया। इस दौरान स्वीकृत भवन प्लान, भवनों की वास्तविक उपयोगिता तथा अवैध संरचनाओं की जांच की गई। जांच के क्रम में नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में कुल 15 भवनों और प्रतिष्ठानों को नोटिस निर्गत किया गया।

स्वीकृत भवन प्लान और वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य

रांची नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बिना स्वीकृत भवन प्लान के निर्माण करना, स्वीकृत नक्शे का विचलन करना अथवा आवश्यक वैधानिक अनुमति के बिना आवासीय भवन का वाणिज्यिक उपयोग करना नियमों के अनुरूप नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 14605 of 2024 में दिनांक 17.12.2024 को पारित आदेश की कंडिका-20 में स्वीकृत भवन प्लान के उल्लंघन एवं अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अतः सभी भवन स्वामियों एवं संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को भवन निर्माण एवं उपयोग से संबंधित नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

तीन दिनों के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश

नोटिस प्राप्त करने वाले भवन स्वामियों एवं प्रतिष्ठान संचालकों को पत्र प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों के भीतर स्वीकृत भवन प्लान एवं संबंधित वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित भवनों को सील करने सहित झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखंड भवन उपविधि, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

रांची नगर निगम की ओर से भवन मालिकों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की गई है कि वे भवन निर्माण, स्वीकृत नक्शे तथा भवन के उपयोग से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच अभियान के दौरान सहायक नगर निवेशक, कनीय अभियंता सहित निगम के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

रांची से राजेश पाठक की रिपोर्ट

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