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पटना हाईकोर्ट ने बकाया वेतन भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

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MADAN KISHORE JHAलेखक

Patna : पटना हाईकोर्ट ने बकाया वेतन भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है. साथ ही स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख (प्रशासन) को वेतन उठाव पर रोक लगा दिया. जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने निरेन कुमार सिन्हा की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.

साथ ही अधिकारियों से जवाब तलब किया. आवेदक की ओर से अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट को बताया कि आवेदक को 1 अगस्त,2008 से 28 जून,2010 तक की अवधि का वेतन बकाया है.

करीब दो साल तक वेतन नहीं मिलने से आवेदक की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को कई बार अभ्यावेदन दिया गया,लेकिन वेतन भुगतान नहीं किया गया. उन्होंने बकाया वेतन का भुगतान वैधानिक ब्याज के साथ करने की गुहार कोर्ट से लगाई.

कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा कि इतने लंबे समय तक वेतन लंबित क्यों रखा गया और भुगतान में देरी का क्या कारण है.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--

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