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बुरे फंसे देवेश चंद्र ठाकुर

कानूनी पचड़े में घिरे सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद, मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर

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Prasoon Pandeyलेखक

MUZAFFARPUR :सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद अपने उस बयान को लेकर कानूनी पचड़े में घिर गए हैं, जिसमें उन्होंने यादव, मुसलमान और कुशवाहा का काम नहीं करने की बात कही थी। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है।

अहियापुर के दिलीप कुमार कुशवाहा ने कोर्ट में परिवाद दायर कर इसे समाज में अस्थिरता फैलाने वाला वक्तव्य बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि इस बयान से लाखों लोगों को मानसिक आघात लगा है। कोर्ट ने परिवाद को ग्रहण करने के बिंदु पर सुनवाई के लिए रखा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर सोशल मीडिया भी अगला लेख जोरदार बहस छिड़ी है।

दाखिल परिवाद में बताया है कि सांसद निर्वाचित होने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी के परिहार और डुमरा में खुले मंच से अपना वक्तव्य दिया है। इसमें कहा कि सांसद चुनने के बाद जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के साथ पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन उन्होंने कहा कि जिन यादव, मुसलमान और कुशवाहा को काम पड़ेगा, वह लालू यादव के पास जाएंगे। उनके इस वक्तव्य को सुनने के बाद परिवादी, गवाह और लाखों लोग आहत हुए है।

धारा आईपीसी की धारा 501 और 505 के तहत परिवाद दाखिल की गई है। यह मामला देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने मुसलमान, यादव और कुशवाहा समाज पर उन्हें वोट नहीं देने का आरोप लगाया था। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से देवेश चंद्र ठाकुर ने 2024 के चुनाव में 50 हजार से ज्यादा वोटों से आरजेडी के उम्मीदवार अर्जुन राय परास्त किया।

2019 में इसी सीट पर जदयू के सुनील कुमार पिंटू 2 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे। देवेश चंद्र ठाकुर को इसका मलाल है, जो एक सभा के दौरान फूटकर बाहर निकल गया। सीतामढ़ी में आभार सभा में उन्होंने कहा था कि यादव मुसलमान समाज के लोगों का बहुत सारा काम किया लेकिन वोट नहीं दिया। अब उनका कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि कोइरी जाति के लोगों ने भी एनडीए को वोट नहीं दिया।

वहीं, इस मामले में अधिवक्ता हरिओम कुमार ने बताया अहियापुर इलाके के दिलीप कुशवाहा ने कुशवाहा और मुसलमान को लेकर विवादित विवादित बयान दिया गया। इस मामले को लेकर कोर्ट में परिवाद दायर हुआ, जिसमें धारा 501, 505 के तहत मामला आज दर्ज किया गया है, जिसकी अगली तारीख 2 जुलाई को रखी गई है। इसमें कम-से-कम तीन साल के सजा का प्रवधान है।

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