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नीलम देवी की बढ़ी मुश्किलें, सरकारी आवास खाली करने का नोटिस, 25 नवंबर तक मकान खाली करने का भवन निर्माण विभाग का निर्देश

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MADAN KISHORE JHAलेखक

पटना:बिहार में पूर्व विधायक नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है. भवन निर्माण विभाग ने उन्हें पटना के मॉल रोड स्थित सरकारी आवास को 25 नवंबर 2026 तक खाली करने का निर्देश दिया है. यह कार्रवाई राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य पद से उनके मनोनयन को तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने के बाद की गई है.

जानकारी के अनुसार,नीलम देवी को उप मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के कारण सरकारी आवास आवंटित किया गया था. उन्हें 19 मई 2026 को पटना के मॉल रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था. अब मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से 26 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के बाद उनके मनोनयन को रद्द कर दिया गया है.

मनोनयन रद्द होने के बाद भवन निर्माण विभाग ने आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक,नीलम देवी को निर्धारित समयसीमा के भीतर सरकारी आवास खाली करना होगा. इसके लिए 25 नवंबर 2026 की अंतिम तारीख तय की गई है.

सरकारी आवास आवंटन नियमावली के प्रावधानों के तहत पद या संबंधित सेवा समाप्त होने के बाद आवंटित सरकारी आवास खाली करना अनिवार्य होता है. इसी नियम के आधार पर विभाग ने पूर्व में आवंटित आवास खाली करने का निर्देश जारी किया है.

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना के बाद हुई इस कार्रवाई को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब नीलम देवी को निर्धारित तिथि तक आवास खाली करना होगा. विभाग की ओर से जारी नोटिस में आवास खाली करने की समयसीमा स्पष्ट कर दी गई है.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-

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