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मुजफ्फरपुर में बेटे की हत्या मामले में माता-पिता पर वारंट, गवाही नहीं देने पर कोर्ट सख्त, 21 नवंबर तक पेश करने का आदेश

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MADAN KISHORE JHAलेखक

मुजफ्फरपुर :बिहार के मुजफ्फरपुर में बेटे की हत्या के मामले में अब उसके माता-पिता के खिलाफ ही कोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी कर दिया है.मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का है,जहां फरवरी2024में विशाल पांडेय की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद उसका शव बोरे में बंद कर सुनसान जगह पर फेंक दिया गया था.

इस मामले में विशाल के पिता राजेश पांडेय ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जबकि उसकी मां रंजू देवी मामले में अहम गवाह हैं. कोर्ट में गवाही के लिए बुलाए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने दोनों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है. इनके अलावा बखरी निवासी सुधा देवी के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है.

कोर्ट ने पुलिस को तीनों गवाहों को21नवंबर तक न्यायालय में पेश कराने का आदेश दिया है. एसएसपी के माध्यम से वारंट अहियापुर थाने को भेजा गया है. अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि तीनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्ट के सामने पेश करे.

बताया जाता है कि विशाल पांडेय18फरवरी2024की शाम घर से सब्जी लाने की बात कहकर निकला था. परिवार के मुताबिक,उसे एक अज्ञात नंबर से बार-बार फोन कर घर से बाहर बुलाया गया था. अगले दिन19फरवरी की सुबह एसकेएमसीएच के पीछे शहबाजपुर सलेम गांव में उसका शव बोरे में बंद मिला था.

हत्या के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी और मामले में स्पीडी ट्रायल की मांग को लेकर परिवार और स्थानीय लोगों ने आंदोलन भी किया था. पूर्व मंत्री अजीत कुमार,पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने तत्कालीन एसएसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी.

अब गवाहों की गैरहाजिरी पर कोर्ट की सख्ती के बाद इस पुराने हत्याकांड की न्यायिक प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में आ गई है.

संजय कुमार की रिपोर्ट-

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