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कटिहार में 3 साल पुराने हत्या केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

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MADAN KISHORE JHAलेखक

कटिहार: बिहार के कटिहार में करीब तीन साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय आशुतोष राय की अदालत ने मनसाही थाना क्षेत्र के गोरगामा निवासी नीतीश कुमार यादव और सुजीत कुमार यादव को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. वहीं साक्ष्य के अभाव में एक महिला समेत तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया.

अपर लोक अभियोजक मोहम्मद एजाज आलम ने बताया कि 30 नवंबर 2023 की शाम गोरगामा निवासी पलटू यादव के साथ मारपीट की गई थी. पिता को बचाने पहुंचे उनके बेटे राजीव कुमार यादव के साथ भी मारपीट की गई,जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान राजीव कुमार यादव की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई अदालत के समक्ष पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर नीतीश कुमार यादव और सुजीत कुमार यादव को हत्या का दोषी माना गया और दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

रितेश कुमार की रिपोर्ट-

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