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झारखंड हाईकोर्ट में सरकार बोली- धांधली से चयनितों को नौकरी का अधिकार नहीं

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Srishtyलेखक

11वीं से 13वीं JPSC यानी झारखंड संयुक्त प्रशासनिक सेवा परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों के मामले में झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में एक बेहद अहम हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने अदालत को साफ तौर पर बताया है कि इस मामले की जांच में कई ऐसे गंभीर तथ्य सामने आए हैं, जो परीक्षा प्रणाली के दूषित (संदेहास्पद) होने की ओर इशारा करते हैं। सरकार का कड़ा रुख है कि पैसे लेकर बेची गई परीक्षा के आधार पर चयनित लोगों को प्रशासनिक पदों पर नहीं रखा जा सकता।सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट किया है कि केवल परीक्षा में सफल हो जाने या नियुक्ति पत्र मिल जाने मात्र से किसी अभ्यर्थी को पद पर हमेशा बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता।

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