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IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू-राबड़ी-तेजस्वी समेत अन्य आरोपी कोर्ट में पेश, आरोप तय करने की कार्रवाई टली, 30 अक्टूबर को सुनवाई
Delhi :दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट मेंIRCTC होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपी पेश हुए. हालांकि, आरोप तय करने की औपचारिक कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है.
मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे. जांच एजेंसियों का आरोप है कि रेलवे के रांची और पुरी स्थितBNR होटलों के संचालन और रखरखाव का ठेका सुजाता होटल्स को देने में कथित अनियमितताएं हुईं. एजेंसियों के अनुसार, इसके बदले पटना में जमीन से जुड़े लेन-देन किए गए.
ED की जांच में जमीन और उससे जुड़ी कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण को भी मामले से जोड़ा गया है. एजेंसी का आरोप है कि बाद में संबंधित कंपनी पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नियंत्रण हुआ.
कोर्ट ने 10 सितंबर को कुल 16 आरोपियों में से नौ के खिलाफPMLA के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. इनमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा प्रेम चंद गुप्ता, सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर शामिल हैं. सात आरोपियों को डिस्चार्ज किया गया था.
लालू परिवार आरोपों से इनकार करता रहा है. आरोप तय करने का आदेश दोषसिद्धि नहीं है. मामले मेंCBI औरED की जांच अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ रही है.
संजय कुमार की रिपोर्ट
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