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लाठीचार्ज मामले में BJP को लगा 'सुप्रीम' झटका

सर्वोच्च न्यायालय का सुनवाई से इनकार, पटना हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश

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Prasoon Pandeyलेखक

NEW DELHI :पटना लाठीचार्ज मामले में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 13 जुलाई को राजधानी पटना में बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान डाकबंगला चौराहे पर हुए लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की SIT से जांच और CBI जांच कराने की मांग को भी नामंजूर कर दिया है।


सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी को 'सुप्रीम' झटका

दरअसल, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है और कहा है कि वहां याचिका दायर करें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने याचिकाकर्ता को आदेश देते हुए कहा कि आप पहले पटना हाईकोर्ट जाएं और इस मामले में याचिका दायर करें। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी।


गौरतलब है कि इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता भूपेश नारायण ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद 25 जुलाई को इस मामले की पहली सुनवाई हुई थी। उन्होंने इस याचिका में पूरे मामले की CBI या SIT से जांच की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है।


पटना में हुआ था लाठीचार्ज

गौरतलब है कि 13 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां चटकायी थी। इस दौरान कई बीजेपी नेता गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे। वहीं, एक नेता की मौत हो गई थी, जिसके बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से गरमा गई थी।

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