बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी
अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ, शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा निर्देश
पटना:बिहार में अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को लेकर शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से17सितंबर2026को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पत्र जारी कर समरूप मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया है.
निर्देश के मुताबिक, ऐसे स्थानीय निकाय के अप्रशिक्षित शिक्षक जिनकी नियुक्ति31मार्च2015से पहले हुई थी और जिन्होंने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक के वेतनमान का वित्तीय लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही अंतर वेतन के भुगतान की कार्रवाई भी करने को कहा गया है.
यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के15जनवरी2026के आदेश के बाद आया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से दायरSLP (Civil) Diary No. 66035/2025को खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था. इससे पहले हाईकोर्ट ने संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा होने की तिथि से वेतनमान और परिणामी वित्तीय लाभ देने का निर्देश दिया था.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि2013-15, 2016-18और2017-18शैक्षणिक सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले शिक्षक इस दायरे में आएंगे. हालांकि, शिक्षकों का टीईटी उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य बताया गया है.
जिला स्तर के अधिकारियों को ऐसे सभी समरूप मामलों की पहचान कर न्यायालय के आदेश के अनुरूप समय पर कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-
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