प्रेम प्रसंग में कोर्ट का फैसला : बोकारो में आरोपी तूफान मांझी को उम्रकैद और जुर्माना
बोकारो: प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या के एक मामले में अदालत ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. गरिमा मिश्रा की अदालत ने आरोपी तूफान मांझी को आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने की भी सजा सुनाई है. मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक आर के राय ने दी है. मामला साल 2020 से जुड़ा हुआ है.
जानकारी के अनुसार, पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव निवासी तूफान मांझी का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बीच युवती की शादी कहीं और तय हो गई. शादी तय होने के बाद आरोपी युवती के होने वाले पति को धमकी देकर शादी नहीं करने का दबाव बना रहा था, लेकिन युवक शादी के लिए तैयार हो गया.
बताया जा रहा कि 30 सितंबर 2020 को आरोपी ने युवती को अपने घर बुलाया. इसके बाद युवती के मोबाइल फोन से वीडियो कॉल कर उसके मंगेतर को युवती के साथ छेड़खानी करते हुए दिखाया. जिसके बाद 3 अक्टूबर 2020 को कुएं से युवती का शव बरामद किया गया था. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी तूफान मांझी को गिरफ्तार कर लिया था. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को आज हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.





