DGCA ने ठोंका एअर इंडिया पर जुर्माना : सख्त कार्रवाई की वजह बना बुजुर्ग, जानें क्या है माजरा
DESK : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA ) ने मुंबई हवाई अड्डे पर एक 80 वर्षीय यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में एअर इंडिया (Air India) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। व्हीलचेयर नहीं मिलने के कारण यात्री को विमान से टर्मिनल तक चलना पड़ा था और वह गिर गया था। बाद में इस यात्री की मृत्यु हो गई थी।
दरअसल, बुजुर्ग ने एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर की डिमांड की थी, जो एअर इंडिया ने पूरी नहीं की। पैदल चलकर जाने के कारण बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसकी जानकारी एयरलाइंस ने 16 फरवरी को ही साझा की थी। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही थी।
डीजीसीए ने भेजा था नोटिस
एक अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया ने इस मामले में गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की भी जानकारी नहीं दी है। साथ ही एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदमों की जानकारी देने में भी विफल रही है।” इस महीने की शुरुआत में डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसपर एयर इंडिया ने नियामक को 20 फरवरी को अपना जवाब सौंपा था।
एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर की थी किल्लत...
भारतीय मूल के बुजुर्ग के पास US का पासपोर्ट था। वे अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट AI-116 की इकोनॉमी क्लास में आए थे। ये फ्लाइट 11 फरवरी को न्यूयॉर्क से रवाना हुई थी और 12 फरवरी को मुंबई पहुंची थी। कपल ने पहले से व्हीलचेयर पैसेंजर्स के रूप में टिकट बुक की थी। हालांकि, मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर की किल्लत के कारण उन्हें सिर्फ एक व्हीलचेयर मिली।